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नौ आरोपियो की जमानत याचिका निरस्त

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नौ आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने प्राणघातक चोट पहुंचाने की घटना में नौ आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
थाना स्योहारा के ग्राम अमीनाबाद निवासी राम गोपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका एक 15 बीघा का खेत राम गंगा नदी के बहाव से निकला है। उसमें बटाई पर सुरेश से गेहूं बुवाए थे। जब गेहूं की फसल कटने को तैयार थी तो दो अप्रैल 2018 को वह अपने खेत के नजदीक गन्ने की ट्रॉली भरवा रहा था। दिन में करीब एक बजे गांव के सत्यवीर, मलखान, यशपाल, सुनील, अनिल अपने हाथों में हथियार लिए हुए खेत की तरफ जाते हुए मिले। जब वह उनकी तरफ गया तो उन्होंने उसे धमकी दी कि खेत की तरफ आया तो उसे जान से मार देंगे। इसकी सूचना उसने थाने में दी। थानाध्यक्ष राजेश ने उससे कहा कि मेरी दूसरे पक्ष के लोगों से बात हो गई है वह तुम्हारे खेत की तरफ नहीं जाएंगे। छह अप्रैल 2018 को दोपहर में 12 बजे जब उसका बटाईदार सुरेश उसके गेहूं काट रहा था तो जगवीर, मुन्ना, अनिल, सुनील, सत्येंद्र, ओमपाल, वीरेंद्र, पुष्कर, सुभाष, सत्यवीर और मोनू हाथों में हथियार लेकर वहां आ गए और हमला कर वीरेंद्र सिंह, नन्दू सिंह, अनिल को घायल कर दिया। सूचना पर गांव से वीर सिंह अपनी लाइसेंसी रायफल लेकर मौके पर पहुंचा। वीर सिंह के सिर पर तबल मार कर उसे घायल कर दिया और रायफल लूट कर भाग गए। इस मामले में नौ आरोपियों सुनील, सत्येंद्र, ओमपाल, वीरेंद्र, पुष्कर, सुभाष, अनिल, सत्यवीर, मोनू की जमानत अर्जी निरस्त की गई है।
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