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मुन्ने हत्याकांड में दो की जमानत याचिका निरस्त

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मुन्ने हत्याकांड में दो की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने मुन्ने सिंह हत्याकांड में आरोपी ओमप्रकाश और हुकुम सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। थाना चांदपुर के गांव सैंद्वार निवासी परमा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके 68 वर्षीय भाई मुन्ने सिंह 20 साल पहले साधु बन गए थे। पिछले एक साल से वे ग्राम चमरौला में बने देवता स्थान पर एक कमरे में रह रहे थे। तीन सितंबर 2018 को सुबह करीब दस बजे उन्हें मुन्ने सिंह की मौत की सूचना मिली। सूचना पर वह पहुंचा तो देखा कि उसके भाई के सिर पर गंभीर चोट थी। उसके भाई की हत्या की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस मामले में जिला शाहजहांपुर के ओमप्रकाश उर्फ फुल्ली और हुकुम सिंह व हुकमा के नाम सामने आए थे। आरोपियों ने पैसे लेकर मुन्ने सिंह की हत्या की थी।
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