बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वादी को सूचना नहीं देने तथा आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर एसडीएम और तहसीलदार चांदपुर पर 2500-2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। चांदपुर क्षेत्र के गांव रायपुर खादर निवासी कृष्णदेव ने जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एसडीएम और तहसीलदार चांदपुर से कुछ निर्धारित बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। मगर, जनसूचना अधिकारी की ओर से सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर कृष्णदेव ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ लखनऊ में राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील दायर कर दीं। इस पर राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने एसडीएम को वादी को सूचना देने के आदेश दिए। इसके बावजूद जन सूचना अधिकारी ने वादी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई और न ही सूचना आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयुक्त ने चांदपुर एसडीएम और तहसीलदार पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 20 दिन के भीतर वादी को क्षति पूर्ति देते हुए सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।