बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाशचंद शुक्ला ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए विनोद कुमार को 10 वर्ष के कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में 60 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार एक व्यक्ति ने थाना नगीना देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को दारानगर गंज निवासी विनोद कुमार 21 अगस्त 2015 को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर ले गया है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में विनोद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने इस मामले में विनोद कुमार को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।