ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अनामिका चौहान ने शनिवार को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के दोषी को एक साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने 28 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में सजा सुनाई। गोपीगंज कोतवाली के कारीगांव निवासी प्रेमचंद सरोज ने 27 फरवरी 1998 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उनका बेटा सुभाष और भतीजा मुरारी लाल अपने गांव से गजधरा जा रहे थे। इस बीच अशोक यादव निवासी छत्रशाहपुर, ज्ञानपुर तेज गति के साथ ट्रैक्टर चलाते हुए आया और मेरे के भतीजे मुरारी लाल को धक्का मार दिया। इससे मुरारी लाल वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं, उनका बेटा सुभाष घायल हो गया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि चालक अशोक यादव की लापरवाही से युवक की जान गई। चालक अशोक यादव को दोषी पाते हुए उसे एक साल की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।