ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी एवं धमकी के दोषी को दो साल कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। करीब डेढ़ साल पूर्व की घटना में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 14 सिंतंबर 2022 को भदोही कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी संग छेड़खानी की गई। उसे बार-बार धमकाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनो पक्षों की बहस एवं पैरवी सुनने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद फैज अंसारी को दोषी पाते हुए दो साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा ने की।