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Bhadohi News: छेड़खानी के दोषी को दो साल की सजा

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अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमती मधु डोंगरा की अदालत ने नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को दो साल का कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। डेढ़ साल पूर्व के मुकदमें में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन के मुताबिक वादी ने 19 अप्रैल 2023 को कोइरौना थाने में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा कि उसकी नाबालिग बेटी को घर में घुसकर कुछ लोगों ने छेड़खानी की। पुलिस ने छेड़खानी, मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी पर शुक्रवार को न्यायाधीश श्रीमती मधु डोंगरा ने दोषी सैफ अली निवासी मैलोना को दो साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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