ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को दो साल के कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोपीगंज कोतवाली के कठौता गोपीगंज निवासी गोपाल सरोज उर्फ सुजीत के खिलाफ एक व्यक्ति अपने नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को नाबालिग से छेड़खानी का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दो साल के कैद की सजा सुनाते हुए आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा ने पैरवी की।