ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को नाजायज पटाखा रखने व बनाने के दोषी अभियुक्त को दो साल की साधारण कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। औराई कोतवाली में अभियुक्त बड़कू अंसारी निवासी लल्लापुर थाना सिगरा, वाराणसी के खिलाफ अवैध रूप से पटाखा रखने व बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व पीओ हेमेंद्र की प्रभावी पैरवी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी बड़कू अंसारी को दो साल की साधारण कारवास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।