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Bhadohi News: चोरी के दो दोषियों को 25 महीने 20 दिन का कारावास

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को रूपापुर मिर्जामुराद वाराणसी निवासी पग्गल बनवासी और चाैरी निवासी गोविंदा वनवासी को चोरी के आरोप में दोषी मानते हुए दो वर्ष एक माह 20 दिन का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने दोनों को तीन अक्टूबर 2023 को पचवल गांव में शकीला के घर मोबाइल चोरी, इसी गांव में दो अक्टूबर को आशा राम विश्वकर्मा के घर से सोने-चांदी के जेवर चोरी, पांच अक्टूबर को पूरेमुडिया प्राथमिक विद्यालय में गैस सिलेंडर व 24 थाली चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों का एक गैंग है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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