ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोंगरा की अदालत ने बृहस्पतिवार को दो किशोर अपचारियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने कहा कि नाबालिग होने के कारण अर्थदंड की वसूली उनके अभिभावकों द्वारा की जाएगी। अगर वे नहीं जमा कर पाते हैं तो भू राजस्व के रूप में अर्थदंड वसूला जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भदोही कोतवाली में किशोर अपचारी 22 जुलाई 2019 को 50 किलो गांजा लदे वाहन को लेकर जा रहे थे। पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो पुलिस से बचने के चक्कर में वाहन लेकर भागते समय एक बच्चे को कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दोनों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना उनके अभिभावकों से वसूला जाएगा। अभियोजन पक्ष की पैरवी डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा ने की।