ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो मधु डोगरा ने नाबालिग से छेड़खानी, गालीगलौज और धमकी देने के दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कैद की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 2019 में कोतवाली में सूरज यादव निवासी हरदेवपुर के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी और गालीगलौज करने की शिकायत दर्ज कराई। आकाश सेठ निवासी तुरन्तपुर, चकमानधाता को इसके लिए उकसाने वाला बताया गया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और कोर्ट में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो मधु डोगरा ने दोनों को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन साल के कैद की सजा सुनाते हुए उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी मिश्रा और नंदलाल शुक्ला ने किया।