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ढाई हजार वाहनों ने नहीं लगवाया हाई सिक्योरिटी नंबर

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ज्ञानपुर। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना करीब ढाई हजार कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस और अन्य कार्यों पर रोक लगा दी है। अब वाहन स्वामियों को वाहनों की फिटनेस कराने के लिए या तो हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवानी होगी या फिर आवेदन की रसीद कार्यालय में दिखानी होगी। इसके बाद ही वाहनों की फिटनेस, ट्रांसफर, एनओसी और आरसी जारी की जाएगी। चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग को रोकने के लिए शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। जनवरी-2019 से डीलरों ने नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दो साल से समय सीमा बढ़ती रही, लेकिन 30 सितंबर 2021 तक अंतिम तिथि तय की गई। परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में करीब 13 हजार छोटे-बड़े कामर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के 20 फीसदी वाहनों की फिटनेस रोक दी गई है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि करीब ढाई हजार वाहनों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया। वाहन चालक गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं। बिना नया नंबर प्लेट लगवाए वाहनों को ट्रांसफार भी नहीं किया जा सकेगा। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर विभाग की ओर से पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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