गोपीगंज। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (द्वितीय) की अदालत ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उन पर पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्रा के अनुसार गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को पांच नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियान आपरेशन कन्विशन के तहत दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से प्रभावी पैरवी की गई। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (द्वितीय) लोकेश कुमार मिश्र ने दोषी माधव यादव उर्फ राजेश सिंह निवासी थानीपुर और दीपक सिंह निवासी थानीपुर को तीन-तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था।