ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट और गाली गलौज के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। सभी पर एक-एक हजार अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता को गाली-गलौज दी और मना करने पर एकजुट होकर उसे लाठी-डंडों से पीटा। ज्ञानपुर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पप्पू दूबे उर्फ मनोज दुबे, अनिल दुबे और महाबली दूबे निवासी डभका को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। सभी पर एक-एक हजार अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।