अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अमित कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट व गाली-गलौच के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वहीं प्रत्येक पर 400 रुपये अर्थदंड लगाया। दुर्गागंज पुलिस ने कुछ दिन पहले भंडा गांव में एक राय होकर मारपीट और गाली-गलौच करने के आरोप में धर्मराज, सुरेश व मुरली निवास भण्डा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। संवाद