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Bhadohi News: फाइनेंस कंपनी को परिवादी को 32 हजार भुगतान करने का आदेश

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ज्ञानपुर।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी के परिवाद को स्वीकार करते हुए फाइनेंस कंपनी को 32 हजार 77 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के बड़ाडीह निवासी विवेक गुप्ता ने प्रबंधक टीवीएस शुक्ला प्राइवेट एजेंसी भदोही, प्रबंधक एलएनटी फाइनेंस कंपनी और प्रबंधक टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाते हुए आयोग में परिवाद दाखिल किया। बताया कि एजेंसी को एक हजार रुपये का भुगतान करके बाइक की एडवांस बुकिंग कराई थी। 10 नवंबर 2023 को 49 हजार डाउन पेमेंट करके शेष राशि फाइनेंस कराकर बाइक खरीदा। जनवरी और फरवरी 2024 में किश्त भी जमा किया। 17 दिसंबर 2023 को एजेंसी में बाइक सर्विस करने के लिए जमा किया। एजेंसी की ओर से सर्विस होने के बाद सूचना देने के लिए कहा गया। 28 दिसंबर 2023 को एजेंसी में आगजनी होने से बाइक जलकर नष्ट हो गई। एजेंसी प्रबंधन ने बताया कि आपको नई बाइक दी जाएगी। सर्वे के आधार पर 84 हजार रुपये नुकसान के बदले देने की रिपोर्ट लगाई गई। उक्त धनराशि बाइक स्वामी को देने की बजाए बीमा कंपनी ने फाइनेंस कंपनी को भेज दिया। उसके बाद दिए गए 59 हजार की धनराशि की मांग की गई, लेकिन उसे भी नहीं दिया गया। आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने परिवाद को स्वीकार करते हुए फाइनेंस कंपनी को दो महीने के अंदर परिवादी को 32 हजार 77 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। यह धनराशि एक फरवरी 2024 से निर्णय की तिथि तक छह प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगा।
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