ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश के अनुपालन न करने पर मुंबई बांद्रा उपनगर के डीएम को वसूली आदेश भेजा है। आयोग ने 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 5 लाख छह हजार रुपये विपक्षी एचडीएफसी बैंक, शाखा बांद्रा ईस्ट कलानगर नीयर कलेक्टर्स आफिस बांद्रा ईस्ट मुंबई से वसूली कर 22 नवंबर तक अदालत को भेजने को कहा है।
आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर तहसील के बनकट उपरवार निवासी राम कैलाश तिवारी ने 27 मार्च 2023 को परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि विपक्षी एचडीएफसी बैंक से उसका पुत्र अभिषेक तिवारी डेबिट कार्डधारक है। उसकी 26 जुलाई 2021 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शर्ताें के मुताबिक क्रेडिट कार्ड पर पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देय है। इसके लिए उन्होंने काफी भागदौड़ की पर बैंक ने क्लेम की धनराशि नहीं दी। अदालत की ओर से नोटिस जारी होने के उपरांत भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने 30 दिसंबर 2022 से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के भीतर 5 लाख छह हजार रुपये अदायगी करने को छह जून को निर्णय दिया था। आदेश का पालन न करने पर परिवादी ने आयोग में अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने डीएम बांद्रा उपनगर मुंबई को वसूली आदेश जारी किया है।