ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने दो हत्यारोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया। घटना के मुताबिक चकराजारामपुर थाना गोपीगंज निवासी मुकेश गौतम ने एक अक्तूबर 2020 को आरोप लगाया था कि 28 सितंबर को कुंदन, कलेक्टर, प्रिंस शराब पीकर गाली गलौज दिया था। इसी बात को लेकर एक अक्तूबर को उसकी बेटी खेत की ओर गई थी। उसे अकेला पाकर तीनों ने ईंट से कूचलकर मार डाला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। सोमवार को कुंदर और कलेक्टर की जमानत पर सुनवाई करते हुए जिलाजज अनिल कुमार की अदालत ने याचिका खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी के आरोपी अनिल कुमार पांडेय और देवानंद पांडेय निवासी जद्दूपुर की जमानत याचिका भी जिला जज ने निरस्त कर दिया। दोनों ने कुटरचित तरीके से सरकारी दस्तावेज तैयार कराए थे। जिसमें दोनों पर केस दर्ज कर जेल भेजा गया। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने किया।