तहसील औराई में तैनात आपूर्ति निरीक्षक ने मंगलवार को कोटेदार द्वितीय गिर्दबड़गांव दीपक बेनवंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
आपूर्ति निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में गिर्दबड़गांव के द्वितीय कोटेदार दीपक बेनवंशी की दुकान को इस आरोप के साथ निरस्त कर दिया गया था कि दुकान को हासिल करने के लिए दीपक ने फर्जी अभिलेखों का प्रयोग किया है। दुकान निरस्त होने पर वितरण की व्यवस्था में व्यवधान न उत्पन्न हो इस लिए निरस्त दुकान पर डंप पड़े सितंबर, अक्तूबर 2021 का लगभग 40 क्विंटल तीन किलो चावल, 19 क्विंटल 14 किलो गेहूं प्रथम दुकानदार चंद्रशेखर को देने का निर्देश दिया। 20 दिसंबर को प्रथम दुकानदार चंद्रशेखर ने प्रार्थनापत्र विभाग को देकर राशन न देने का आरोप लगाया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आरोपित दुकानदार दीपक बेनवंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।