विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी असद अहमद हाशमी की अदालत ने हमला कर मारपीट करने के चार दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले के मुख्य दोषी को दशरथ को सात साल की कैद और 16 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं तीन अन्य को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया।
कोईरौना थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी नारेपार निवासी सोनी देवी में थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि छह अगस्त 2015 को पड़ोसी बंगाली मेरे रास्ते में दीवार जोड़ रहे थे। मेरी बहू निर्मला मना करने गईं तो बंगाली, दशरथ, राजेश और संदीप ने जाति सूचक गाली देते हुए बहू को मारापीटा। जिसमें बहू को गंभीर चोट लगी। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य आरोपी दशरथ को सात साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा बंगाली निषाद, संदीप और राजेश को तीन-तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया।