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गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा

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ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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गोपीगंज थानाक्षेत्र के रैपुरी गांव निवासी संदीप सरोज ने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2014 को शाम छह बजे पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव में अशोक, मेवालाल, गोविंद, मुसाफिर, शिवशंकर, भट्टर, कलेक्टर, बिंदर, सेवालाल ने एकराय होकर लाठी, डंडा और चाकू से उसकी चाची केसरी पत्नी लाल प्रताप और उसके पिता बड़े लाल आदि को मारपीट कर घायल कर दिया था। इसमें उसकी चाची केसरी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायाधीश आलोक यादव ने आरोपी अशोक को आईपीसी की धारा 304 के तहत सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि शेष अभियुक्तों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एक से तीन साल की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।
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