बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, रामायण मेला, बकरीद और मोहर्रम के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने 31 जुलाई तक जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है। आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी डंडा या पांच सेमी से अधिक लंबी छूरी आदि का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। यह आदेश सिख और गोरखा जाति के व्यक्तियों जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक भाषण, उत्तेजक नारे भी नहीं लगाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी और गलती करने पर कार्रवाई होगी। यह भी कहा गया कि 31 जुलाई तक अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो भविष्य में भी प्रभावी रहेगा। संवाद