ज्ञानपुर।छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों का डाटा अग्रसारित करने में लापरवाही बरतने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोटिस जारी कर 227 शिक्षण संस्थान के प्रमुखों से से स्पष्टीकरण मांगा है।
शासन की ओर से संचालित छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत पूर्व दशम (कक्षा नौ-10) व दशमोत्तर (कक्षा 11 व 12) में छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों को 14 जनवरी तक एवं दशमोत्तर कक्षाओं (स्नातक, स्नातकोत्तर से लेकर अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों में) अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लंबित डाटा को अग्रसारित करने के लिए 23 जनवरी तक की तिथि तय की गई थी। इसके बाद भी 180 माध्यमिक विद्यालयों और 47 महाविद्यालय संग अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से छात्र-छात्राओं के डाटा को अग्रसारित करने में लापरवाही की गई। इससे शिक्षण संस्थानों में दो से लेकर 10 छात्र-छात्राओं का डाटा अग्रसारित नहीं हो सका है। शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों के डाटा की सूची व कटेगरीवार हार्डकापी-सीडी भी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है। इससे ऐसे छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित हो सकते हैं। डीआइओएस विकायल भारती ने छात्र-छात्राओं के डाटा की सूची, कटेगरीवार हार्डकापी-सीडी न उपलब्ध कराने को लेकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी छात्र-छात्राएं पात्र होने के बाद भी शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित होंगे तो संबंधित संस्थान के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और प्राचार्य जिम्मेदार होंगे।