शासन-प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद भी बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। दुकानों, सब्जी मंडी समेत अन्य स्थानों पर उमड़ रही भीड़ में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जा रही हैं। मंगलवार को डीएम आर्यका अखौरी ने व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि जिले में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पूर्व की तरह प्रभावी रहेगी। सप्ताह में पांच दिन दुकानें सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगी। मॉस्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था न होने पर दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। सरकारी विभाग कोविड प्रोटाकाल का पालन सुनिश्चित करें साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर आएं। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनिया वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दें साथ ही हेल्प डेस्क स्थापित करें। रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंटस सुबह सात से रात नौ बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। जो इलाके कंटेनमेंट जोन होंगे वहां के रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंटस के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी जगहों पर अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी । खाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रास या डू नॉट सीट मार्किंग की जाएगी। मॉल्स की दुकाने एवं रेस्टोरेंट शर्तो के साथ खुलेंगी। मिठाई/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड की दूकानों में बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेगी । प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। शादी समारोह संग अन्य आयोजनों में भी 50 व्यक्तियों के आने की शर्त प्रभावी रहेगी।