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आवास आवंटन में धांधली, दो सेक्रेटरी निलंबित

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ज्ञानपुर। आईजीआरएस के शिकायत पर गलत आख्या देने और आवास आवंटन में धांधली करने पर डीघ ब्लॉक के दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को सीडीओ भानु प्रताप सिंह ने निलंबित कर दिया। दोनो सचिवों से एक लाख 10 हजार वसूली का निर्देश दिया। डीघ बीडीओ को प्रकरण में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। जिले के 546 ग्राम पंचायतों में आवासविहीन लोगों को पक्का छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया है। जिले में अब तक 15 हजार से अधिक पात्रों को योजना का लाभ मिल चुका है। डीघ विकास खंड के सेमराध और डीघ गांव में अपात्रों को आवास आवंटित किया गया। आईजीआरएस पर आई शिकायत पर गलत आख्या देकर अपात्रों को योजना का लाभ दे दिया गया। डीघ गांव में आवास की लाभार्थी जीरावती पत्नी रामशिरोमणि जिनके पास आठ पक्का कमरा है पात्र बताते हुए आवास आवंटित कर दिया गया। इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी संजय कुमार दूबे को निलंबित किया गया। इसी तरह सेमराध गांव में सोनकली पत्नी जय प्रकाश को आवास के लिए पात्र दिखाया गया जबकि उनके पास दो स्थानों पर चार-चार पक्के मकान हैं। यहां के सेक्रेटरी नितीश कुमार वर्मा ने भी आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने पर भी मामले में पात्र होने की रिर्पोट लगा दी। प्रकरण की जिला विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने जांच की, जिसमें शिकायत सत्य मिली। जांच आख्या पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने दोनों सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया। दोनों सचिवों से गलत तरीके से निर्गत आवास की धनराशि एक लाख 10 की वसूली का आदेश दिया। डीघ के बीडीओ सुरेंद्र कुमार मौर्य को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई। सीडीओ ने बताया कि दोनो सचिवों ने आवास आवंटन में धांधली की। जिसके कारण दोनों को निलंबित किया गया।
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