ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) की अदालत ने ऊंज थाना क्षेत्र के गोधना गांव में वर्ष 2008 में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा सुनाई। तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तथ्यों के मुताबिक, ऊंज थाना क्षेत्र के गोधना गांव निवासी वादी मुकदमा रामजियावन ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह अक्तूबर 2008 को दो बजे दिन में भाई कुएं की पश्चिम भूमि पर नाली खोद रहे थे। इसी दौरान वकील, करिया, सरस्वती आदि एकराय होकर भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अश्वनी मिश्रा ने गवाहों को प्रस्तुत किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने आरोपी वकील, करिया, सरस्वती देवी को घटना का कसूरवार पाते हुए पांच-पांच वर्ष का कारावास, पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।