ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर की मरम्मत के क्लेम के रूप में शुक्रवार को एक लाख 11 हजार 858 रुपये का चेक किसान को सौंपा। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि रणजीत सिंह निवासी पुरेगोसाईदास ज्ञानपुर ने आयोग में पत्र देकर कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में आनाकानी कर रही है। उपभोक्ता आयोग की न्याय पीठ ने शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भदोही और मंडली प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वाराणसी के विरुद्ध 20 नवंबर 2023 को आदेश पारित किया कि शिकायतकर्ता के बीमाशुदा ट्रैक्टर के दुर्घटना होने में क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत का बीमा क्लेम के रूप में एक लाख नौ हजार 236 रुपये दो महीने में अदा करें। इसमें यह कहा गया कि विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दो महीने के अंदर आदेश का अनुपालन करने में विफल रहती है तो निर्णय और आदेश की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी परिवादी को देना होगा। इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने निर्णय की समस्त धनराशि ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग के पक्ष में जमा किया। आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य दीप्ती श्रीवास्तव ने शुक्रवार को परिवादी रणजीत सिंह को एक लाख 11 हजार 858 रुपये का चेक सौंप कर वाद को निस्तारित किया।