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Bhadohi News: कूड़ी खुर्द के प्रधान और सचिव से होगी रिकवरी

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ज्ञानपुर। डीघ ब्लॉक के कूड़ी खुर्द गांव में अन्नपूर्णा भवन निर्माण में प्रधान और सचिव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने उपायुक्त मनरेगा को पत्र लिखकर सचिव और प्रधान से रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने मामले में बीडीओ से फाइल तलब किया है। कूड़ीखुर्द गांव निवासी मुरलीधर तिवारी कुछ महीने पहले डीएम को प्रार्थना पत्र देकर अन्नपूर्णा भवन निर्माण में मनमानी एवं मनरेगा के कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया था। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ज्ञानपुर से मामले की जांच कराई गई। इसमें पाया गया कि खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आरक्षित भूमि (गाटा संख्या 325) के स्थान पर अन्य भूमि (गाटा संख्या 265) पर भवन का निर्माण किया गया। उक्त गाटा अभिलेखों में खलिहान/अनाज आरक्षित श्रेणी में अंकित पाया गया। इसमें मनरेगा और पंचायत मद की धनराशि का उपयोग करते हुए अनधिकृत रूप से अन्नपूर्णा गोदाम का निर्माण कराया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव ने शासकीय नियमों, मनरेगा के गाइडलाइन के विपरित किया गया। जिसे वित्तीय अनुशासन के प्रतिकूल माना गया। सोमवार को सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला ने प्रकरण में मनरेगा और पंचायत मद से किए गए अनियमित व्यय की धनराशि का निर्धारण कराते हुए प्रधान और सचिव से रिकवरी करने के निर्देश दिए। वसूली गई धनराशि को सरकारी कोष में जमा कराने को कहा। डीसी मनरेगा राजाराम ने बताया कि मामले में बीडीओ से फाइल मांगी गई है। उसी के आधार पर आंकलन कर कार्रवाई की जाएगी।
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