ज्ञानपुर। अपर सत्र न्ययाधीश पाक्सो श्रीमती मधु डोंगरा की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। तीन साल पूर्व की घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। घटना के मुताबिक साल 2020 में ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। गवाहों के बयान दर्ज करने के पश्चात दोनों पक्षों को तर्कों को सुनते हुए न्यायाधीश मधु डोंगरा की अदालत ने दोषी दीपक पाठक को 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने मामले में पैरवी की।