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Bhadohi News: यौन अपराध से नाबालिगों की सुरक्षित करता है पॉक्सो एक्ट

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महिला कल्याण विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को संत विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया। मिशन कोआर्डिनेटर ममता सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट एक विशेष कानून है, जो 18 साल से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों और छेड़छाड़ जैसे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को न्याय दिलाना उनके हितों की रक्षा करना और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करना है। इस अधिनियम के अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर प्रियंका गुप्ता, रेशमा भारती, आनंद कुमार मौर्या, सत्येंद्र पांडेय, दिनेश आदि रहे।
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