ज्ञानपुर। अधोमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले तीन विक्रेताओं पर न्याय निर्णयन अधिकारी/एडीएम कोर्ट ने एक लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट की आशंका में दूध, मिठाई, चीनी आदि के नमूने एकत्रित किए थे। जांच में नमूने फेल पाए गए। इसके बाद इन विक्रेताओं के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसमें सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया। त्योहार और शादी विवाह के सीजन में जरूरी खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। आवक कम होने पर मिलावटखोरी बढ़ जाती है। मिलावटी सामान खाने से तमाम संक्रामक रोग फैलते हैं। दीपावली में औषधीय प्रशासन विभाग की ओर से ज्ञानपुर, भदोही और औराई तहसील में छापा मारकर कर बेसन, मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, नमकीन आदि का सैंपल एकत्रित कर लैब में भेजा था। नवंबर में लैब से रिपोर्ट आई तो कई खाद्य पदार्थों का सैंपल फेल मिले। जिला अभिहित अधिकारी मंजुला सिंह ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान एडीएम एसके मिश्रा ने तीन व्यापारियों पर एक लाख 30 हजार का जुर्माना लगाया। जिसमें दूध का सैंपल फेल होने पर उपरौठ निवासी संतोष यादव पुत्र हरिनाथ पर 30 हजार, बेसन में विजयशंकर गुप्ता निवासी रघुनाथपुर नई बाजार पर 50 हजार और गोपीगंज के संदीप स्वीट हाउस पर 50 हजार जुर्माना लगा। जिला अभिहित अधिकारी मंजुला सिंह ने बताया कि करीब 12 वाद दाखिल हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है। उनमें भी विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी।