ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो मधु डोगरा की अदालत ने हाईस्कूल की छात्रा से छेड़खानी के दोषी को एक साल कारावास और तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई। तीन साल पूर्व की घटना में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है।
ज्ञानपुर नगर की एक छात्रा के पिता ने नौ मार्च 2020 को कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसकी बेटी हाईस्कूल की छात्रा है। विद्यालय जाते समय रास्ते में बादल डोम नामक व्यक्ति उसके साथ छेड़खानी एवं अश्लील बातें करता। आठ मार्च की शाम को आरोपी उसके घर आकर छेड़खानी किया। उसकी बेटी चिल्लाई तो वह भाग निकला। पुलिस ने छेड़खानी, पाक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें दी। विपक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी 22 वर्ष का है। उसे सुधरने का मौका दिया जाए। न्यायाधीश ने दोषी को एक साल कारावास और तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय और अभियुक्त की तरफ से मदन मोहन मिश्रा ने की।