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चार अफसरों पर सवा लाख का जुर्माना

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ज्ञानपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गईं सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत चार अधिकारियों पर एक लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है। डीएम को पत्र भेजकर उनके वेतन से वसूली का आदेश दिया है। भदोही के सुजातपुर निवासी अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने सीएमओ, अग्निशमन अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी डीघ से विभाग से जुड़ी सूचनाएं सूचना का अधिकार के तहत मांगी थी। तय समय गुजरने के बाद भी विभागों से सूचना नहीं दी गई। जिसको लेकर वादी ने आयोग में गुहार लगाई। आयोग की हिदायत के बाद भी विभाग उदासीन बने रहे। जिसको लेकर आयोग ने नाराजगी जताई। लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह पर 25 हजार, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह पर 25 हजार, खंड शिक्षा अधिकारी डीघ पर 50 हजार और अग्निशमन अधिकारी ओमप्रकाश पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। जिलाधिकारी को भेजे पत्र में अधिकारियों के वेतन से वसूली का आदेश दिया है। वसूली ना कराते हुए खंड शिक्षा अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी ने पुनर्स्थापना में फाईल लगाते हुए माफ़ करने का तर्क प्रस्तुत किया। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकारी के आवेदन को खारिज करते हुए वसूली करने का पत्र भेजा है।
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