आरटीआई के लंबित मामलों का अफसर करें निस्तारण
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-राज्य सूचना आयुक्त ने अफसरों को दिया निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
ज्ञानपुर। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने मंगलवार को राजकीय गेस्ट हाउस में अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान आरटीआई के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। कहा कि आम आदमी को मिले अधिकार का हनन न हो। अधिनियम के तहत तय तिथि तक हर हाल में सूचना उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना दिए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सादे कागज पर दिए गए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय से सूचना प्रदान कर अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर रखा जाए। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, निस्तारण की तिथि तथा अन्य सूचनाएं क्रम से दर्ज की जाए। जिला स्तरीय अधिकारी, जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से रजिस्टर का निरीक्षण करते रहें तथा प्राप्त मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें।
उन्होंने कहा कि यदि जनसूचना अधिकारी निर्धारित अवधि में मांगी गई सूचना देने में असमर्थ रहता है तो वादी प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है। यदि उसे अपीलीय अधिकारी से कार्य नहीं होता है तो वह राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकता है। इसके पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ आनर की सलामी दी गई। इस मौके पर डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉ. अनिल कुमार, एडीएम शैलेंद्र मिश्र, एएसपी राजेश भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।