ज्ञानपुर। खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिले में तीन संगठनों के माध्यम से 1500 मेडिकल स्टोर संचालको को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रतिबंधित कफ सिरप, दवा स्टोर पर बेचते हुए पाए गए तो लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रतिबंधित सिरप के सेवन से कई बच्चोंं की मौत हो गई। इसके बाद प्रदेशभर में खांसी की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। औषधि विभाग ने कई दुकानों पर जांच की लेकिन प्रतिबंधित सिरप नहीं मिला। एहतियातन विभाग ने मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से जिले में संचालित 1500 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस भेजा है। गोपीगंज, सुरियावां, भदोही, चौरी, औराई, अभोली, दुर्गागंज, दानूपट्टी, जंगीगंज, कोइरौना बाजार, ऊंज, बाबूसराय आदि स्थानों पर करीब 100 मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के अधिकारियों की नाक के नीचे संचालित हो रहे हैं। ऐसे स्टोर संचालकों को जांच से पहले ही भनक लग जाती है और वे टीम पहुंचने से पहले ही शटर गिरा कर नौ दो ग्यारह हो जाते हैं।