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संयुक्त संचालक चकबंदी समेत 11 के खिलाफ नोटिस जारी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक चकबंदी रिकेबा देवी समेत 11 के खिलाफ नोटिस जारी कर छह सितंबर को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। ज्ञानपुर तहसील के सारीपुर-उमरपुर निवासी सुखदेव आदि ने सात नवंबर 2017 को गांट नंबर 72क, 73, 201, 331, 349, 349ख में उपजे विवाद को दूर कराने के लिए याचिका दाखिल किया था। इस क्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने 16 मई 2019 को मामले की सुनवाई कर संयुक्त संचालक चकबंदी को चार माह के अंदर मामले का निस्तारण करने और 13 सितंबर 2019 को अंतिम फैसला दिया। बावजूद इसके संयुक्त संचालक चकबंदी आदि ने आदेश के खिलाफ वाद दाखिल करने का बहाना कर मामले का निस्तारण नहीं कराया। पुन:याचिका दाखिल होने पर न्याय पीठ ने पांच अगस्त को सुनवाई कर संयुक्त संचालक समेत 11 के खिलाफ नोटिस जारी कर छह सितंबर को साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
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