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20 जून से नि:शुल्क मिलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन भी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में नि:शुल्क वितरित होगा। बुधवार को आयुक्त खाद्य एवं रसद लखनऊ मनीष चौहान ने आपूर्ति विभाग को निर्देश जारी कर 20 से 30 जून तक वितरण सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। डीएसओ सीमा सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंत्योदय, पात्र गृहस्थी, श्रमिक, मनरेगा, अति गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए तीन माह तक नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। प्रथम चरण में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नि:शुल्क लाभ प्रति अन्त्योदय कार्डधारक पांच किलो तक तो पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं, दो किलो चावल का लाभ दिया गया। शासन के निर्देश पर दूसरे चरण का भी राशन नि:शुल्क मिलेगा। इस बार अंत्योदय के प्रति कार्डधारक 35 किलो का लाभ लेंगे। दुकानों पर नोडल की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और दुकानें सुबह 6 से रात नौ बजे तक खुलेंगी। पूर्व की दुकानदार महामारी के गाइड लाइन का पालन सख्ती से करेंगे। अंत्योदय कार्ड धारक अप्रैल से जून तीन माह तक की चीनी 18 रुपये की दर प्राप्त करेंगे। डीएम से अनुमति लेकर ऐसे परिवारों का तीन माह के लि ए वैकल्पिक राशन कार्ड बनाया जाएगा, जिनके पास राशन प्राप्त करने के लिए स्थाई कार्ड नहीं बनाए गए हैं।
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