ज्ञानपुर (भदोही)। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने 10 साल के मासूम की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कोइरौना थानाक्षेत्र के बेरवा पहाड़पुर गांव में दिसंबर 2024 में हुई घटना में एक साल के अंदर यह फैसला सुनाया है। अभियोजन के मुताबिक बेरवा पहाड़पुर गांव निवासी राहुल पांडेय ने 11 दिसंबर 2024 को कोइरौना थाने में तहरीर दी कि पारिवारिक विवाद को लेकर विपक्षी रोहित पांडेय के साथ विवाद हुआ था। रोहित ने जान से मारने की नीयत से उसके 10 साल के बेटे कृष्णा पांडेय के गले पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी डीघ पहुंचाया गया, जहां हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने ट्राॅमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। गले से ज्यादा खून बहने से उसके बेटे की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन पक्ष की तरफ से मौखिक साक्ष्य के रूप में मृतक बालक के पिता, माता, पुलिस का बयान दर्ज किया गया। दोनों पक्षों के बहस-पैरवी के बाद कोर्ट ने रोहित पांडेय को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।