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Bhadohi News: पत्नीहंता समेत चार को आजीवन कारावास

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ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश दूबे की अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पति समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में चारों पर 52 हजार 700 अर्थदंड भी लगाया गया है। चार साल पूर्व कोइरौना के दरवांसी गांव में घटना हुई थी। महिला से प्रेम विवाह के बाद हत्या कर दी गई थी। वाराणसी के मंडुवाडीह शिवदासपुर निवासी मनोज कुमार धरकार ने कोइरौना थाना प्रभारी को तहरीर दी कि उसकी बहन सुमन देवी की हत्या उसके पति धर्मेंद्र, ससुर उमाशंकर एवं सहयोगी ने कर दी है। हत्या कर लाश दरवांसी गांव में सरसों के खेत में छुपा दी थी। पुलिस ने 21 फरवरी 2021 को हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचनाधिकारी प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद खुर्शीद अंसारी ने धर्मेंद्र कुमार, उमाशंकर निवासी बिटारी लोहता वाराणसी, रसीद निवासी बाजार सरदार खां, नियाज निवासी इस्लामपुर नई बस्ती भदोही के खिलाफ आरोपपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां भेजा, जिसे जिला जज के पास भेजा गया। वहां कोर्ट ने चारों को हत्या में दोषी पाया। जिला जज अखिलेश कुमार ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी धर्मेंद्र, उमाशंकर और नियाज को 15-15 हजार और रशीद को सात हजार 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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