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Bhadohi News: 42 साल बाद जमीन विवाद का निपटारा, वादी के पक्ष में फैसला

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ज्ञानपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन बलराम पंवार की अदालत ने दीवानी मामले में 42 साल बाद जमीन विवाद का निपटारा करते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन के इकरारनामे को बहाल करते हुए प्रतिवादी को वादी के पक्ष में बैनामा करने का आदेश दिया। कहा कि दो माह के अंदर 1980 के सर्किल रेट के अनुसार जमीन का बैनामा किया जाए। भदोही कोतवाली के सनवैया, असनांव निवासी अनंता (मृतक) ने 42 साल पहले न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने नन्हकू राम (मृतक) निवासी राईपुर, मड़ियाहूं, जौनपुर से राईपुर में 17.5 बिस्वा जमीन का 5250 रुपये देकर इकरारनामा कराया था। दोनों की मौत के वादी पक्ष से मृतक की पुत्री राजकुमारी और प्रतिवादी पक्ष से मृतक की पत्नी ब्रह्मदेई कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी। वादी पक्ष का आरोप था कि प्रतिवादी की ओर से इकरारनामा लिए जाने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं किया जा रहा था। 42 साल से चल रहे इस मामले को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन बलराम पंवार ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिया कि इकरारनामे के अनुसार जमीन का बैनामा वादी के पक्ष में किया जाए। आदेश दिया कि दो महीने के अंदर 24 अप्रैल, 1980 के सर्किल रेट के अनुसार ही भूमि का बैनामा किया जाए।
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