आपराधिक मामले में विधिसंगत कार्रवाई न होने पर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून ने मंगलवार को पूरेमुड़िया प्रकरण में केस डायरी के साथ 23 जून बुधवार को प्रभारी निरीक्षक को अदालत में पेश होने का आदेश सुनाया है। इस संबंध में वादी मुकदमा शर्मापति उपाध्याय निवासी पूरेमुड़िया ने आरोपित हौसिला उपाध्याय आदि के खिलाफ वाद दायर किया था। मामले के विवेचक प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर की ओर से बरती जा रही लापरवाही पर हाईकोर्ट की शरण ली है। अब हाईकोटे के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून ने वादी अधिवक्ता जयप्रकाश शर्मा, जितेंद्र पांडेय की दलीले सुनने के बाद केस डायरी मयविवेचक 23 जून को अदालत में पेश होने का आदेश सुनाया है।