फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhadohi News: बीमा कंपनी पर 15 हजार का जुर्माना, 1.72 लाख भुगतान के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादिनी के इलाज खर्च का क्लेम नहीं देने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर 15 हजार का जुर्माना ठोंकते हुए एक लाख 72 हजार 685 रुपये भुगतान का आदेश दिया है। 10 महीने पहले दाखिल वाद में आयोग ने निर्णय सुनाया है। आयोग ने यह भी कहा है कि क्लेम खारिज करने से आदेश होने की तिथि तक भुगतान राशि में छह प्रतिशत ब्याज जोड़कर दिया जाए। परिवादिनी शालिनी मिश्रा निवासी कंतापुर चौरी ने प्रबंधक आदित्य बिरला कैपिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकृत कार्यालय सेनापति मार्ग, मुंबई) के विरुद्ध तीन अप्रैल 2025 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा कि उनके द्वारा क्रय की गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इलाज पर हुए व्यय का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक क्षति उठानी पड़ी। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध अभिलेखों एवं पक्षकारों के तर्कों का परीक्षण करते हुए पाया कि बीमा कंपनी की ओर से दावा अस्वीकार किया जाना सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे एवं महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने अपने आदेश में बीमा कंपनी पर 15 हजार का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि परिवादिनी को इलाज पर खर्च हुए एक लाख 72 हजार 685 का भुगतान किया जाए। उक्त धनराशि पर क्लेम अस्वीकृति की तिथि 12 नवंबर 2024 से निर्णय तिथि 13 फरवरी 2026 तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ दिया जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो सभी धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। यह जानकारी आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें