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पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को पांच साल कारावास

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पत्नी की गैर इरादतन हत्या मामले में पति को अपर सत्र न्ययाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत ने पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीन साल पूर्व सुरियावां के पाली में हुई घटना में कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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मामले में रमेश चंद्र पाठक की बहन उर्मिला का विवाह धीरेंद्र पांडेय निवासी पाली सुरियावां से हुआ था। आरोप है कि वह बहन को अक्सर मारता-पीटता और खाना भी नहीं देता था। एक अगस्त 2019 को सुबह 11 बजे उर्मिला को उसके पति ने बुरी तरह पीटा। जिससे उसके शरीर में काफी चोट आई और तीन अगस्त को उसकी मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से ही आरोपी जेल में है। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। शनिवार को न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने पति धीरेंद्र पांडेय को गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भाग दो के तहत दोषी पाया। सोमवार को उक्त मामले में जज ने पति को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवेश ने की।
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