ज्ञानपुर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अदालत ने मामले में दोषी ससुर को दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। चौरी थाना क्षेत्र के रमईपुर निवासी अनुराग दूबे की शादी ज्ञानपुर के खेम्हईपुर निवासी उमाकांत मिश्र की बेटी के साथ हुई थी। उमाकांत मिश्र ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। 2022 में दामाद ने परिजनों के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज ने पति अनुराग दुबे और ससुर जयशंकर दुबे को दोषी पाया।