प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों को आवास मिलने की उम्मीद जगी है। योजना के लिए जिले की 546 ग्राम पंचायतों में फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए टीमें लगाई जाएंगी। इसके क्रियान्वयन का आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को सीडीओ ने सभी बीडीओ को पत्र जारी कर इस प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और पात्र लोगों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से करीब एक दशक पूर्व पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत बेघरों को पक्की छत उपलब्ध कराई गई थी। साल 2018 में आवास प्लस के तहत हुए सर्वे में चयनित पात्रों को योजना का लाभ दिया गया था। अब शासन ने फिर कुछ बदलावों के साथ योजना के लिए सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024-25 से 2028-29 के आगामी चरण के लिए योजना का सर्वे किया जाएगा। इसके तहत 2018 की सूची में शामिल पात्र, जिन्हें उस समय आवास नहीं मिला पाया है उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाए जाएंगे। रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का नाम दिया जाएगा।
चयन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दर्ज होगी। इस बार योजना की दो शर्ताें में संशोधन किया गया है। चयन के मानकों को पूरा करने वाला दो पहिया वाहन धारक भी योजना में शामिल हो सकता है, लेकिन किसी एक भी अपात्रता की श्रेणी में आने पर उसका चयन निरस्त हो जाएगा। वहीं, परिवार का कोई सदस्य अगर 15 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा हो तो वह अपात्र माने जाएंगे। पिछले सर्वे में 10 हजार रुपये मासिक आय की शर्त रखी गई थी।
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इनसेट
ये होंगे पात्र
- आश्रय विहीन परिवार
- बेसहारा अथवा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग
- हाथ से मैला ढोने वाले
- जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
ये नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ
- मोटर युक्त तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन धारक
- तिपहिया अथवा चौपहिया कृषि उपकरण धारक
- 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक
- ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर
- कृषि उद्यम वाले परिवार
- ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो
- आयकर देने वाले परिवार
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो
- ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो