ज्ञानपुर। हाईकोर्ट की डबल बेंच की अदालत ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की निधि से सोलर वाटर पंप और हाईमास्क का टेंडर न होने पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी से तत्काल टेंडर कराकर जनहित में सोलर वाटर पंप लगाने का आदेश दिया। आगरा जेल में निरूद्ध ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र ने अपने अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया। जिसमें आरोप लगाया कि जेल में आने से पूर्व और आने के बाद ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में 63 सोलर वाटर पंप और हाईमास्क लाइट लगाने की स्वीकृति की थी। करीब एक साल तक कमीशनखोरी के चक्कर में उनकी निधि से काम ही नहीं कराया गया। अनशन की चेतावनी देने पर काम करने का प्रस्ताव तो तैयार किया गया, लेकिन अब तक टेंडर नहीं हो सका। जिससे अधिसूचना जारी होने से जनता को उनकी काम का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और ओम प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने जिलाधिकारी भदोही को सोलर वाटर पंप टेंडर कराकर जनहित में उसे स्थापित करने का निर्देश दिया। रिश्तेदार की भूमि और फर्म हड़पने के मामले में विधायक विजय मिश्र अगस्त 2020 से आगरा जेल में निरूद्ध हैं। जेल में होने से करीब छह माह पूर्व उन्होंने निधि से विधानसभा के 48 स्थानों और जेल जाने के बाद 25 स्थानों पर सोलर वाटर पंप स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था।