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Bhadohi News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सजा, पांच हजार अर्थदंड

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ज्ञानपुर। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय (द्वितीय) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी चौरी थाने का टाॅपटेन हिस्ट्रीशीटर है। संगठित होकर चोरी, जालसाजी जैसे अपराध करने वाले गिरोह का शातिर सदस्य भी है। चौरी पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया। जहां दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करन पाल निवासी सवरपुर को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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