ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय (विशेष न्यायाधीश) के आदेश पर ज्ञानपुर कोतवाली में तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वादी अशोक कुमार निवासी हरियावं ने तहरीर में बताया कि वेरीवेल म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड के ज्ञानपुर स्थित कार्यालय में निवेश की परिपक्व राशि मांगने पर उनके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। उसने बताया कि साल 2023 में कंपनी से जुड़े लोगों ने गारंटी रिटर्न का भरोसा देकर वादी को एजेंट बनाया। इस दौरान फिक्स डिपॉजिट और आरडी के रूप में 8,55,118 रुपये जमा कराए। 12 मई 2025 को कंपनी के एक डायरेक्टर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने कामकाज संभाला। दो जुलाई 2025 को शाम करीब 3:30 बजे अशोक कुमार कार्यालय पहुंचे और परिपक्व राशि के बारे में पूछा। इस पर आरोपियों ने टालमटोल की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। प्रभारी निरीक्षक एके राय ने बताया कि पाली निवासी राकेश कुमार वर्मा, दशवथपुर के सूबेदार पाल, भोपतपट्टी के सूरज कुमार मौर्य के खिलाफ एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।