अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल कारावास की सजा सुनाई। चार साल पूर्व ज्ञानपुर नगर में हुई घटना में बुधवार को यह निर्णय आया है अभियोजन पक्ष के अनुसार ज्ञानपुर नगर के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री 30 मई 2013 को सुबह 10 बजे कोचिंग से पढ़कर घर आ रही थी। उसी दौरान दीवानी न्यायालय के पश्चिम गेट के पास एक व्यक्ति ने उससे अभद्रता पूर्वक छेड़खानी की। इससे वह भयभीत होकर घर आ गई। मेरा भाई जाकर देखा तो आरोपी दुर्गागंज तिराहे के समीप बस स्टैंड पर मिल गया। पूछताछ करने पर गाली-गलौज करने लगा। तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पाक्सो समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने आरोपी राजू निवासी ज्ञानपुर के विरुद्ध चार वर्ष के कारावास और 13 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।